रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आज गुरुवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि उपमुख्यमंत्री ने बुधवार को सीबीआई की ओर से जारी समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई का समन रद करने से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि सीआरपीसी की धारा-160 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मेरे मुवक्किल बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं और बजट सत्र चल रहा है। अगर सीबीआई को पूछताछ करनी है तो बिहार आकर पूछताछ की जा सकती है।
Sabhar/saujany se
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