महाराष्ट्र में रेलवे
स्टेशन व बस स्टैंडों पर प्रवासी श्रमिकों की भीड़ जमा होने की घटनाओं का संज्ञान
लेते हुए, बॉम्बे हाइकोर्ट ने इस बारे में राज्य सरकार को 2 जून तक रिपोर्ट दाखिल करना का निर्देश दिया है। कोर्ट का आदेश है कि रिपोर्ट
में बताया जाये कि राज्य सरकार ने प्रवासियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के
लिए अब तक क्या कदम
उठाये हैं।
(सभार/सौजन्य से)
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