प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट
ने शुक्रवार को अजान के समय लाउडस्पीकर के प्रयोग पर बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद
हाई कोर्ट ने माना कि लाउडस्पीकर से अजान पर प्रतिबंध वैध है। किसी भी मस्जिद से
लाउडस्पीकर से अजान दूसरे लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। इलाहाबाद हाई
कोर्ट अजान के समय लाउडस्पीकर के प्रयोग से सहमत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अजान
इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का
हिस्सा नहीं है।
(सभार/सौजन्य से)
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