भागलपुर : कोरोना वायरस को रोकने के लिए अभी शहर में लॉकडाउन है। इस दौरान लोगों को घरों में ही रहना है। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए कुछ समय के लिए घर से निकल सकते हैं। जिला और पुलिस प्रशासन लोगों से लगातार घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को छह माह की कैद या जुर्माना हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर छह माह की कैद और जुर्माना या फिर दोनों ही दंड का प्रावधान है।

(सभार/सौजन्य से)
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